बिहार
बेगूसराय बना बिहार का 23वां धूम्रपान मुक्त जिला, डीएम ने दिलाई शपथ
Shantanu Roy
2 Sep 2022 5:44 PM GMT
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बड़ी खबर
बेगूसराय। बेगूसराय बिहार का 23 वां धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। शुक्रवार को डीएम-सह-जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के अध्यक्ष रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में कारगिल भवन में आयोजित तम्बाकू समन्वय समिति की बैठक में बेगूसराय को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। इसके बाद बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संपूर्ण जिले को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने का डीएम द्वारा शपथ दिलाई गई। बेगूसराय जिला को स्मोक फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित करते हुए डीएम ने कहा कि धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के बाद अब जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। तम्बाकू नियंत्रण के लिए जिले में गठित त्रिस्तरीय छापामारी दस्ते के सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के एक सौ गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया गया है। अब तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। समाज के आम लोगों के बीच जाकर तम्बाकू के सेवन पर पूर्ण नियंत्रण लगाने के लिए कार्य करने होंगे। लोगों को तम्बाकू का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करना होगा।
डीएम ने कहा कि तम्बाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है, जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सभी स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार हमें तम्बाकू को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अब सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध होगा। तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) विभिन्न धाराओं के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसी से अनुपालन सर्वेक्षण कराया जाता है। उस अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर कोटपा-2003 की धारा-चार (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) के अनुपालन की बेहतर स्थिति पाए जाने पर जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाता है। अब तक राज्य के बेगूसराय सहित 23 जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। बेगूसराय जिले में कोटपा की धारा-चार का अनुपालन 90 प्रतिशत से अधिक पाया गया है। स्वागत सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने किया। जबकि तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार ने जिले में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।
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