भागलपुर न्यूज़: पथ निर्माण विभाग ने एनएच-80 निर्माण के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और सीमेंट-कंक्रीट पेवमेंट के निर्माण में अनियमितता के आरोपी तत्कालीन सहायक अभियंता शंभू कुमार के दो वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी है.
इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किया है. आरोपी अभियंता अभी पटना में ग्रामीण विकास विभाग में कार्यपालक अभियंता हैं. अभियंता पर आरोप था कि एनएच 80 के 129वें से 135वें पथांश (स्टेशन से लेकर पुलिस लाइन रोड तक) में अनियमितता बरती गई है. पथांश के 129 से 130 किमी के बीच दो किमी की लंबाई में जलनिकासी के लिए प्राक्कलन के तहत नाला का निर्माण और कल्वर्ट का विस्तार नहीं कराया गया था. इस सड़क में ईंट सोलिंग का काम कहीं नहीं कराया गया. पीसीसी के अधिकांश भाग के ऊपरी सतह का लेवल सड़क के दोनों ओर बने आवासीय भवन व दुकानों के प्लिंथ लेवल से कहीं-कहीं सड़क के एक तरफ तो कहीं औसतन एक से दो फीट ऊंचा पाया गया.