धनबाद न्यूज़: हाईकोर्ट ने सिटी सेंटर के बेसमेंट की दुकानों को हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है. नगर निगम ने दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था. सिटी सेंटर का निर्माण करनेवाले बिल्डर सुरेंद्र जिंदल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद हाईकोर्ट ने दुकानों को हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है.
आशीर्वाद टावर अग्निकांड के बाद नगर निगम ने शहर के अपार्टमेंट व मॉल की जांच शुरू की थी. इस कड़ी में नगर निगम ने सिटी सेंटर की दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया था. निगम के आदेश के बाद सिटी सेंटर का निर्माण करनेवाले बिल्डर सुरेंद्र जिंदल ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाइकोर्ट ने नगर निगम के नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था. जनवरी में नगर निगम ने पहली बार सिटी सेंटर के बेसमेंट में बनी करीब 40 दुकानों की जांच के बाद उसे खतरनाक बताते हुए खाली करने का निर्देश दिया था. कई दुकानों से निगम ने जुर्माना भी वसूला था. निगम की ओर से अबतक चार बार नोटिस जारी किया गया था. निगम के आदेश के बाद सुरेंद्र जिंदल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने निगम के आदेश पर रोक लगाते हुए सिटी सेंटर के दुकानदारों को राहत दी है.
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दोबारा दिया नोटिस हाईकोर्ट ने धनबाद नगर निगम को एक मार्च को आदेश देते हुए निगम को किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था. निगम ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 17 मार्च को दोबारा सिटी सेंटर की दुकानों को नोटिस जारी कर दिया. इसके खिलाफ सुरेंद्र जिंदल ने कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 अप्रैल को तीन सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय हुई है.