बिहार

राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, पारू पुलिस ने कोर्ट में सौंपी जब्त राइफल की रिपोर्ट

Admin Delhi 1
14 July 2023 5:36 AM GMT
राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, पारू पुलिस ने कोर्ट में सौंपी जब्त राइफल की रिपोर्ट
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गया न्यूज़: साहेबगंज विधायक डॉ. राजू सिंह को आर्म्स एक्ट के केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पारू थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट की एफआईआर को रद्द करने की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

विधायक के अधिवक्ता मयंक शेखर ने बताया कि हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 24 जनवरी 2024 को होगी. इस बीच सरकार इस केस में कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगी.

जानकारी हो कि, राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा कर मारपीट करने के केस में समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इस केस में साहेबगंज विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पारू थानेदार पुरुषोत्तम यादव ने 27 मई को बड़ा दाउद के कोल्ड स्टोर स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे. छापेमारी के दौरान सभी आरोपित वहां से फरार मिले थे. पुलिस ने घर की तलाशी ली जिसमें बेडरूम से राइफल और चार गोली पुलिस ने बरामद की थी. थानेदार के बयान पर एफआईआर हुई थी. इस राइफल को विधायक के परिजन अनुप कुमार सिंह ने अपना बताया है.

उन्होंने मुजफ्फरपुर कोर्ट में आवेदन देकर डीएम और थाने से इस संबंध में रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया था. अबतक डीएम और थाने से इसकी रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है. अधिवक्ता मयंक शेखर ने बताया कि तुलसी राय को अगवा कर मारपीट के केस में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी.

पारू पुलिस ने कोर्ट में सौंपी जब्त राइफल की रिपोर्ट

साहेबगंज के भाजपा विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह के आवास से जब्त राइफल को मुक्त करने के लिए दिए गए आवेदन संबंधित रिपोर्ट पारू थाने से कोर्ट को उपलब्ध करा दी गई है. इससे पूर्व डीएम ने भी मांगी गई रिपोर्ट कोर्ट में उपलब्ध करा दी थी. पारू थाने से भेजी गई सीलबंद रिपोर्ट को खोली जा सकती है. पारू थाना के बड़ा दाउद निवासी विधायक के रिश्तेदार अनुप कुमार सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में तीन जून को आवेदन दिया था.

बताया था कि उक्त राइफल का लाइसेंस उन्हें डीएम ने दिया है. साल 2021 से 2025 तक इसका नवीकरण कराया गया है. अनुप ने जब्त राइफल के संबंध में डीएम व थानेदार से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया था. उन्होंने बताया था कि उक्त राइफल उनकी है. इसके बाद कोर्ट ने डीएम व पारू थानेदार से रिपोर्ट मांगी थी.

जानकारी हो कि, राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा कर मारपीट करने के केस में 27 मई को पारू थानेदार पुरुषोत्तम प्रसाद यादव साहेबगंज विधायक के बड़ा दाउद कोल्ड स्टोर स्थित आवास पर पहुंचे थे. पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बेडरूम से राइफल और चार गोली मिली थी. थानेदार के बयान पर एफआईआर हुई थी.

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