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बेगूसराय। बिहार में योगगुरु बाबा रामदेव (Yogguru Baba Ramdev) और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balakrishna) के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया गया है। बेगूसराय (Begusarai) की जिला अदालत (District Court) की मजिस्ट्रेट मोहिनी कुमारी ने निंगा गांव निवासी शिकायतकर्ता महेंद्र शर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण को धारा 420 और 417 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 12 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल 18 जून 2022 को बरौनी थाने के समीप निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पैसे लेने के बाद भी इलाज नहीं किया जा रहा है।
Source : Hamara Mahanagar
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