बिहार

गिरफ्तार ड्रग तस्कर को 12 साल की कैद की सजा दिलाई

SHIDDHANT
30 Sept 2025 12:35 AM IST
गिरफ्तार ड्रग तस्कर को 12 साल की कैद की सजा दिलाई
x
Bareilly बरेली : विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में सतीश कुमार को 12 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एनसीबी की लखनऊ जोनल यूनिट ने 2 मार्च 2024 को खुफिया सूचना के आधार पर सतीश कुमार को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 08/18/29 के तहत दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ और जांच के बाद यह फैसला आया। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि यह मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इस महीने की शुरुआत में असम राइफल्स और एनसीबी की संयुक्त टीम ने मणिपुर के चंदेल जिले में दो मादक पदार्थ तस्करों को पकड़कर 67.26 किलो मेथामफेटामाइन टैबलेट बरामद किए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 53.8 करोड़ रुपए है। तलाशी अभियान में वाहनों और संदिग्धों की गहन जांच के बाद उन्हें एनसीबी के सुपुर्द किया गया। एनसीबी ने बताया कि खुफिया अभियानों, कानूनी टीमों और अंतर-एजेंसी सहयोग के माध्यम से मादक पदार्थों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से समाज को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी।
Next Story