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बिहार | पटना हाइकोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में किए गए अतिक्रमण के मामले पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की.
राज्य के सरकारी अस्पतालों में अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर अर्जी पर कोर्ट ने सरकार से जवाब- तलब किया. आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है. गत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को इस बाबत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था. वहीं कोर्ट का कहना था कि बिना सरकारी भूमि को चिह्नित किये और चहारदिवारी बनाए भूमि पर से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है. मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
राज्य में बनेंगे 36 वकालत खाना, 28 करोड़ होंगे खर्च
राज्य में वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ वकालतखाना बनाने की कवायद शुरू हो गई है. बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य के जिला और अनुमंडल स्तर पर 36 स्थानों पर वकालतखाना बनाने की प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है. इसपर 28 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में पूरे राज्य में वकालतखाना बनाने के लिए एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई. राज्य सरकार के अधिकारियों और महाधिवक्ता पीके शाही की भी इसमें अहम भूमिका रही.
इन जिलों में होगा अररिया, मोतिहारी, पूर्णिया, कैमूर, समस्तीपुर, रोसरा, बेनीपट्टी, झंझारपुर, नालंदा, मुंगेर व कटिहार आदि स्थानों पर वकीलों के लिए हॉल की प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है.
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Harrison
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