बिहार
महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट से मांगा समय, अगली सुनवाई 18 अगस्त को
Shantanu Roy
12 Aug 2022 11:37 AM GMT

x
बड़ी खबर
पटना। बिहार के गर्भाशय घोटाले मामले पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाई कोर्ट से कुछ समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जानना चाहा था कि इस तरह की अमानवीय घटना में राज्य सरकार ने क्या किया। राज्य सरकार को इस मामले में ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ वेटरन फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को चार सप्ताह में बताने को कहा था कि इस मामले को जांच के लिए क्यों नहीं सीबीआई को सौंपा जाए।
इसी पर आज महाधिवक्ता ने समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि सबसे पहले ये मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2012 में लाया गया था। 2017 में पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका वेटरन फोरम ने दायर की थी। इसमें ये आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत लाभ उठाने के लिए बिहार के विभिन्न अस्पतालों, डॉक्टरों द्वारा बड़ी तादाद में बगैर महिलाओं की सहमति के ऑपरेशन कर गर्भाशय निकाल लिए गए। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 46 हजार होने की सम्भावना है। बीमा राशि लेने के चक्कर में 82 पुरुषों का भी ऑपरेशन कर दिया गया।
Next Story