बिहार

अग्रिम संपत्ति कर का भुगतान हो सकेगा, पांच फीसदी मिलेगी छूट

Admin Delhi 1
26 July 2023 10:01 AM GMT
अग्रिम संपत्ति कर का भुगतान हो सकेगा, पांच फीसदी मिलेगी छूट
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पटना न्यूज़: अब लोग अग्रिम (एडवांस) संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे. नगर निगम एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की सुविधा देने जा रहा है. आगामी सशक्त स्थायी समिति से निगम के राजस्व शाखा के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी. अग्रिम संपत्ति कर भुगतान पर 5 फीसदी की छूट भी दी जाएगी. निगम क्षेत्र में करीब 3 लाख संपत्ति कर दाता हैं.

पिछले एक वर्ष में संपत्ति कर देने वालों की संख्या काफी बढ़ी है. करीब एक लाख नये कर दाता इसमें शामिल हुए हैं. ऐसे में जो लोग पटना से बाहर दूसरे राज्य में रहते हो या विदेशों में और उनका संपत्ति पटना में है तो वे हर साल संपत्ति कर देने के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं. एक बार में ही एक से अधिक वर्ष का संपत्ति कर जमा किया जा सकता है. कर की राशि एडवांस में जमा राशि से हर साल कटती चली जाएगी. पटना नगर निगम में अभी तक यह सुविधा नहीं थी.

ऑनलाइन जमा कर सकेंगे नगर निगम को ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकेगा. निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भुगतान का कई विकल्प दिया है. नगर निगम ने पहली बार वाट्सएप चैट बॉट की सुविधा शुरू की है. निगम के 9264447449 नंबर पर पर वाट्सएप चैट बॉट पर भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.

कार्यालय में भी सुविधा

वहीं ई-रूपे, पेटीएम, पॉश मशीन और नगर निगम के पोर्टल पर भी पैसा जमा हो सकेगा. निगम के सभी 75 वार्डों के पार्षदों को पॉश मशीन उपलब्ध करा दी है. वहीं कोई कार्यालय जाकर भी एडवांस में संपत्ति कर का भुगतान करना चाहता है तो उसके लिए भी निगम के अंचल कार्यालयों समेत मुख्यालय में इसकी सुविधा है.

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