लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई: डीएम सौरभ जोरवाल
मोतिहारी: जिले में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिये सभी एसडीओ व डीएसपी को निर्देश दिया गया है. डीएम सौरभ जोरवाल का कहना है कि लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन करने पर भी कार्रवाई होगी. किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के आयोजित नहीं होंगे.
यह आदेश शादी, बारात, पारिवारिक समारोह, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय व महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित किया गया है. निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्रत्त्, तीर धनुष, लाठी, भाला, गंडासा व मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्रत्त् धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था व निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी,निर्वाचन कर्मी, सैनिक और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा.
वहीं आम निर्वाचन 24 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्रत्त् अनुज्ञप्ति धारी शस्त्रत्त् निरीक्षण कराने व शस्त्रत्त् जमा करने के लिये शस्त्रत्त् ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारी पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा. कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा.
चुनाव प्रचार के दौरान सामग्री के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित रहेगा. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति पार्टी निजी भूमि, भवन, चाहरदीवारी, वाहन आदि पर राजनीतिक झंडा पोस्टर नहीं लगाएंगे. किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थी या उनके कार्यकर्ताओं या समर्थक किसी भी निजी,सार्वजनिक या सरकारी भवन पोस्टर , नारे या झंडा नहीं लगा सकते.