पटना: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कोषांग का गठन किया गया है. यह 24 गुना सात क्रियाशील हो गए हैं. समाहरणालय में लोकसभा आम निर्वाचन, 24 की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं. आम जनता की चुनावी गड़बड़यिों को लेकर की गई शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही. उन्होंने कहा कि फ्री एण्ड फेयर चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है. मतदाताओं के लिए वोटर हेल्पलाइन एप, नो योर सी एप उपलब्ध है. बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारी शामिल थे. कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए. इसके उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ईवीएम मैनेजमेंट यानी उनका भंडारण, सुरक्षा, सीलिंग, मतदान-मतगणना में ईवीएम का प्रबंधन आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सभी कोषांग की तैयारियों का लिया जायजा जिलाधिकारी ने कार्मिक कोषांग, ईवीएम एवं वीवीपैट कोषांग, वाहन समेत सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी कोषांगों के लिए वरीय नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी निर्धारित दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करें.
चुनावों के बीच इन निर्देशों का करना होगा पालन:
1.चुनावों के दौरान सम्पूर्ण पटना जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है.
2. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा, जलूस, धरना-प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा.
3. सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी.
4. अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा.
5. कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता के दिशा-निदेशों के विपरीत कार्य नहीं किया जाएगा.