बिहार

रात के 10 से सुबह 6 बजे के बीच पटाखा फोड़ने पर होगी कार्रवाई : एसपी

Shantanu Roy
20 Oct 2022 6:24 PM GMT
रात के 10 से सुबह 6 बजे के बीच पटाखा फोड़ने पर होगी कार्रवाई : एसपी
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बड़ी खबर
मोतिहारी। जिले में वायु व ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर एसपी डॉ. कुमार आशीष ने सख्त आदेश जारी किया है।उन्होने आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश निर्गत किए है।साथ ही इस निर्देश का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।इसके लिए उन्होने डीएसपी को अधिकृत किया है। उन्होने कहा कि किसी भी इलाके में कही गैर लाइसेंसी दुकानदार पटाखा न बेचे।
साथ ही रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच आतिशबाज़ी पूर्णत बैन रहेगा।संकीर्ण या भीड़ - भाड़ वाले इलाकों में पटाखे नही बिकेंगे।साइलेन्स जोन मसलन अस्पताल,शिक्षक संस्थान , न्यायालय धार्मिक स्थल के आसपास पटाखा फोड़ना वर्जित रहेगा। अग्निशमन विभाग के नियमो का पालन होना जरूरी है इसके अलावे चटाइयुक्त और बहुत तेज आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित होंगे। 125 या 145 डिसबिल साउंड वाले पटाखे नही बजाए जाएंगे।उन्होने पुलिस विभाग को विशेष हिदायत देते हुए कहा है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी को तरह मुश्तैदी रहने की जरूरत है।ताकि कही किसी प्रकार का हादसे न हो।
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