नालंदा: चाचा को खाना देकर लौट रही आठ वर्षीया बच्ची के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने नूरसराय थाना क्षेत्र निवासी इंद्रजीत कुमार को यह सजा सुनाई. वहीं साक्ष्य के अभाव में राजकुमार एवं मनजीत को रिहा कर दिया. जज श्री कुमार ने पीड़िता को 50 हजार रुपये की सहायता राशि पीड़ित प्रतिकर योजना से देने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी. स्पीडी ट्रायल प्रभारी मो. रुस्तम ने गवाहों को न्यायालय में उपस्थिति कराने में काफी सहयोग किया. स्पेशल पीपी श्री कुमार ने बताया कि पीड़िता के चाचा बिहारशरीफ- पटना रोड पर ठेला लगाकर गन्ना रस बेचने का काम करते थे. 21 अप्रैल 2019 को 2.30 बजे दिन में पीड़िता अपने चाचा को खाना देने गई थी. जब वह वापस लौट रही थी, तो कुछ दूरी पर गन्ना का रस बेच रहे आरोपी ने पीड़िता को बुलाया और 20 रुपए देकर बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया. जहां उसके साथ गंदी हरकत करने लगा. इस पर पीड़िता चिल्लाई. आवाज सुनकर उसके चाचा दौड़ कर वहां खेत में गए. इसके बाद आरोपित भाग गया.
पीड़ित के परिजन जब आरोपित के घर जाकर शिकायत करने गए, तो वहां मौजूद राजकुमार व मनजीत ने गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दी. इसके बाद परिजन स्थानीय नूरसराय थाना में आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी .