बिहार

शराब तस्करी मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा

Shantanu Roy
2 Sep 2022 5:40 PM GMT
शराब तस्करी मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा
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भागलपुर। उत्पाद कोर्ट -2 में शुक्रवार को शराब तस्करी मामले में अभियुक्त प्रभासू रजक को 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड़ नहीं देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।
उल्लेखनीय है कि बीते 4 जनवरी को कोतवाली के तरफ से एक कार लेकर प्रभाष रजक आ रहा था। पुलिस की चेकिंग हो रही थी। पुलिस को देखकर प्रभाष रजक भागना चाहा। लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। चेकिंग के दौरान कार से 117 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। उक्त आशय की जानकारी एक्साइज कोर्ट-2 के एपीपी भोला मंडल ने दी।
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