छपरा न्यूज़: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्तम सुमन कुमार दिवाकर ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अमनौर थाने के भेलड़ी थाने के समसपुरा निवासी रंजन सिंह को दोषी करार दिया गया है. इसके साथ ही एक अन्य आरोपी रमेश सिंह को भी साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब हो कि 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने 18 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 22 दिसंबर 2021 को उसकी लड़की जो कक्षा 8 में पढ़ती है, स्कूल जाते समय उसके साथ मारपीट की. स्कूल के चपरासी का लड़का अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसकी लड़की से बराबर की छेड़छाड़ करता था. घटना वाले दिन वह पीछा कर घर आया था। पीड़िता की मां दिल्ली और पिता भी बरौनी गए हुए थे.
किशोरी घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी अपने दोस्तों के साथ उसके घर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बनाने के बाद उसका वीडियो बनाया और बाद में उसे वायरल कर दिया। सजा के बिंदु पर कोर्ट ने 26 अप्रैल की तारीख तय की है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहयोगी अश्विनी कुमार ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा. कोर्ट में जब कुल 7 गवाहों की गवाही हुई तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनीता कुमारी ने बहस की.