बिहार

हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार

Sonam
20 July 2023 10:14 AM GMT
हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार
x

सिवान न्यूज़: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया है. मामले के विशेष लोक अभियोजक भागवत राम ने बताया कि घटना 2020 की है. घटना के संबंध में बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवलपुर निवासी गौरी शंकर राम ने प्राथमिकी दर्ज कराकर अपने पुत्र सूरज कुमार राम की हत्या के संबंध में तीन आरोपियों को आरोपित किया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि आरोपित सूचक के पुत्र को बुलाकर ले गए तथा हत्या करके उसके लाश को चंवर में फेंक दिए. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था.

बाइक लूटकर हुए फरार

थाना क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत के मिश्रवलिया गांव के रेलवे ब्रिज के नीचे बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बलपर एक बाइक सवार की बाइक ली.

इस मामले में बाइक चालक दरौंदा थाना क्षेत्र के लोपर रमसापुर गांव के रजनीश कुमार यादव ने थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है. इसमें उसने तीन अज्ञात बदमाशों को आरोपित किया है.

सभी पर उसने बाइक, चार हजार रुपये नगद, मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस और केनरा बैंक का एटीएम कार्ड छीन लेने का आरोप लगाया है. एफआईआर दर्ज पुलिस इसकी जांच में जुटी है.

Next Story