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बिहार | बैंकों में चेक से पांच हजार से अधिक की निकासी पर आधार कार्ड की छाया प्रति देनी होगी. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने अपने बैंक में सभी प्रकार के थर्ड पार्टी चेक से भुगतान के लिए इस नए नियम को लागू कर दिया है. इससे ग्राहकों की परेशानी बढ़ गयी है. कई लोग चेक लेकर बैंक में पेमेंट के लिए आते हैंलेकिन साथ में आधार कार्ड की छाया प्रति नहीं रहने से उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है. इससे सबसे अधिक परेशानी पेंसनर्स, वरीय नागरिकों के साथ छोटे कारोबारी की शुरू हो गयी है.
पेंशनर्स प्रमिला देवी और गुलाव देवी के परिजनों ने बताया कि अधिकांश पेंसनर्स अधिक उम्र के कारण अधिक चल फिर नहीं सकती. ऐसे में वे चेक काट कर अपने सगे संबंधी को देती है ताकि बैंक से पैसा निकाल कर लेते आवे. यहां आने के बाद उन्हें अब नये नियम के तहत आधार कार्ड की छाया प्रति की डिमांड की जाती है. फलस्वरूप उन्हे बैरंग लौटना पड़ता है.
शहर के छोटे कारोबारी मंटू कुमार और अजय कुमार ने बताया कि आजकल किसके पास समय है. ऐसे में व्यापारी से थौक में जो माल लेते हैं उन्हे पांच से दस हजार का चेक काट कर दे देते हैं. लेकिन बैंक के इस नये नियम के बाद व्यापारी छोटे कारोबारी से कोई चेक नहीं लेना चाहता. इससे उनकी परेशानी बढ़ गयी है. चेक से पेमेंट के लिए आधार कार्ड की छाया प्रति की शर्त के बाद व्यापारी चेक का नाम सुनते ही कन्नी काटते हैं.
ट्रांसफर व स्वयं भुगतान लेने पर नहीं लगेगा आधार कार्ड की छाया प्रति जिला के लीड बैंक मैनेजर सुधीर कुमार प्रसाद सिंह ने बताया कि अगर आप चेक के माध्यम से राशि एक खाता से दूसरे खाता में ट्रांसफर कराते हैं तो उसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है. उसी प्रकार अगर काउंटर पर खाताधारी स्वयं चेक से भुगतान के लिए जाता हैतो आधार कार्ड की जरूरत नहीं है. ये नियम सिर्फ थर्ड पार्टी चेक के लिए है.
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Harrison
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