बिहार
सृजन घोटाले की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया के खिलाफ CBI की एक विशेष अदालत ने जारी किया इश्तेहार
Shantanu Roy
17 Aug 2022 12:19 PM GMT

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पटना। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले की फरार चल रही मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया। सृजन घोटाला मामलों की सुनवाई कर रही सीबीआई की अदालत के विशेष न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह ने अदालत से जारी गैर जमानती वारंट पर सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए तामीला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत यह आदेश जारी किया है। इश्तेहार चस्पा होने के बाद एक महीना के अंदर यदि अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करती है तो उसकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कुर्की आदेश जारी किया जा सकता है।
यह मामला भागलपुर के कोतवाली थाना कांड संख्या 499/2017 के रूप में दर्ज किया गया था। बाद में सीबीआई ने जब जांच अपने हाथ में ली तब आरसी केस नंबर 12ए/2017 दर्ज किया, जिसके आधार पर विशेष अदालत में विशेष वाद संख्या 5/2019 दर्ज है। आरोप के अनुसार, इस मामले में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के जाली हस्ताक्षर से पांच-पांच करोड़ रुपए के तीन चेक सृजन संस्था के नाम से जारी कर बैंक की मिलीभगत से भुना लिए गए थे।
गौरतलब है कि भागलपुर जिले में महिला सुद्दढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं में सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से सृजन नामक एक संस्था के माध्यम से करोड़ों रुपयों की सरकारी राशि की धोखाधड़ी एवं जालसाजी पूर्वक गबन का है। रजनी प्रिया सृजन संस्था की सचिव थी और संस्था की संस्थापक मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार की पत्नी है। रजनी प्रिया सृजन घोटाले से जुड़े लगभग सभी मामलों में अपने पति अमित कुमार के साथ अभियुक्त हैं और दोनों अभी तक सीबीआई के पहुंच से बाहर हैं। मनोरमा देवी का देहांत हो चुका है।
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