बिहार

लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

Gulabi Jagat
26 May 2024 11:01 AM GMT
लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन
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लखीसराय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा )नई दिल्ली ,बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बालसा )पटना ,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ,उपाध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी रजनीकांत ,सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय राजू कुमार के निर्देशानुसार रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत नंदनवन पैगंबरपुर (नंदनामा )के वार्ड नंबर 04स्थित महादलित टोला में "लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र "विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य उषा देवी एवं संचालन टोला सेवक अनिल मांझी ने किया । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सीतेश सुधांशु ने कहा कि लोक अदालत न्याय का एक प्राचीन स्वरूप है जो भारत में सदियों से पंचायत के रूप में चला आ रहा है।
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र( एडीआर ) के विषय में कहा कि यह एक विवाद समाधान की वैकल्पिक प्रक्रिया है । जिसमें न्यायालय की कठिन प्रक्रिया में उलझे बिना असहमत पक्ष में सुलह कराई जाती है । इसमें केवल दीवानी मामले ही सुलझाया जाते हैं और ऐसा निर्णय दिया जाता है। जो दोनों पक्षों को स्वीकार होता है जिसमें आपसी दुश्मनी जन्म नहीं लेती है । मौके पर यह भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा लंबित सुलहनीय वादों के निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक किया जा रहा है । इस दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुलहनीय वादों का निष्पादन कराया जा सकता है। मौके पर पर विधिक स्वयंसेवक विकास कुमार ,पूर्व पंच रिंटू तांती, ग्रामीण मिट्ठू मांझी ,तुलसी मांझी ,प्रतिमा देवी, रंजू देवी ,कालीचरण मांझी, विलायती राम, पार्वती देवी समेत कई लोग उपस्थित थे।
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