बिहार न्यूज़: डेस्क किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी आशीष रंजन ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने अपहरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुसंधानक से 8 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश एसपी अशोक मिश्रा को दिया है. यह राशि किशोर न्याय निधि के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है. कार्रवाई की जद में भागन बिगहा ओपी के दारोगा जितेन्द्र आए हैं.
इससे पहले भी कोर्ट ने उनपर शोकॉज किया था. तब दारोगा के माफीनामा मांगने पर उन्हें आरोप मुक्त किया गया था. ताजा मामला भागन बिगहा ओपी का है. 26 दिसंबर 2022 को उन्होंने एक किशोर को गिरफ्तार कर किशोर न्याय परिषद में पेश किया था. पेशी के दौरान अनुसंधानक ने एफआईआर की कॉपी नहीं जमा की. पूछने पर अगली तिथि पर जमा करने का निवेदन किया था. इसके बाद कोर्ट ने उपर शोकॉज किया. उन्होंने न तो शोकॉज का जबाब दिया न प्राथमिकी की कॉपी दाखिल की. कोर्ट ने इसे किशोर न्याय कानून का उल्लंघन मानते हुए कठोर कार्रवाई की है.