मधुबनी न्यूज़: शादी का झांसा देकर महिला से महीनों बलात्कार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए किशुन सहनी को कोर्ट ने पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया.
अपर लोक अभियोजक मधु रानी ने बताया कि न्यायालय ने जुर्माना की राशि एक लाख रुपये पीड़िता के खाता पर भेजने का निर्देश दिया है. सजायाफ्ता किशुन सहनी बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरूआर गांव का रहने वाला है. एक औरत ने 23 मई 2017 को महिला थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
एपीपी के अनुसार महिला का आरोप था कि उसका पति चार वर्षों से लापता है. इसी का फायदा उठाकर किशुन सहनी ने महिला को शादी का प्रलोभन दिया और महीनों बलात्कार करता रहा. महिला जब गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
राघोपुर में मिली युवक की लाश
राघोपुर बलाट में एक युवक की लाश मिली. लाश राघोपुर से गोड़ियारी जानेवाली सड़क के किनारे था. मृतक राजेश सहनी करीब 27 वर्ष था.
वह कलुआही थाना क्षेत्र के मलमल गांव का रहनेवाला था. एवं मामा के यहां रहकर रामपट्टी बाजार क्षेत्र स्थित एक प्राईवेट स्कूल में शिक्षक था. आसपास के लोगों ने गुरूवार की सुबह लाश देखा तब सभी को घटना की जानकारी हुई. सूचना मिलते हीं थानेदार अरविन्द कुमार व एएसआई अशोक कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. फिर लाश को पोष्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मामले में मृतक के रिश्तेदार रामपुकार सहनी के फर्दबयान पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई है.
जिसमें प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या होने की आशंका व्यक्त की गई है. घटना के बाबत थानेदार ने बताया कि मृतक के गर्दन पर जख्म का निशान पाया गया है. किसी नुकीले हथियार से गर्दन पर वार करके उसकी हत्या की गई है. हत्याकांड को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू है.