बिहार

छेड़खानी के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना

Admin4
24 Nov 2022 9:19 AM GMT
छेड़खानी के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना
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जहानाबाद। स्थानीय अदालत ने छेड़खानी के एक मामले में दोषी को मंगलवार को 3 साल कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि ने छेड़खानी के एक मामले में दोषी मिथुन कुमार को 3 साल कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़िता ने जहानाबाद महिला थाने में मिथुन कुमार को नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
वहीं प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 14 जुलाई, 2016 को जब वह अपने भाई और परिवार के साथ छत पर सोई हुई थी तब रात्रि में मिथुन कुमार उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़खानी की। हालांकि शोर मचाने पर वहां से फरार हो गया।

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