बिहार

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना

Shantanu Roy
13 Sep 2022 10:30 AM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना
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बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बेगूसराय की विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने भगवानपुर थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव निवासी आरोपी सुनील कुमार को 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने साथ ही अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपए पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया है। बता दें कि सुनील पर शौच के लिए खेत गई एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। यह घटना वर्ष 2020 में घटित हुई थी।
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