बक्सर न्यूज़: संपत्ति के लालच में भांजे की हत्या करने वाले अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है. नगर थाना क्षेत्र के मुनीम चौक मोहल्ले के रहने वाले सोमनाथ आर्य, ज्ञानेश उर्फ बाबू साहेब, जितेश, चांदनी देवी और प्रियंका देवी के खिलाफ भांजे की हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाया.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने व पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी पाया. कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दस-दस साल सश्रम कारावास के साथ-साथ दो-दो लाख रुपया जुर्माना लगाया. हालांकि, साक्ष्य के अभाव में दो महिलाओं को कोर्ट ने बरी कर दिया.
अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन व शशिकांत उपाध्याय ने बताया कि 14 मार्च 21 को अभियुक्तों ने घर पर धावा बोल ओमबाबू गुप्ता को हथौड़े से वार कर हत्या कर दी थी. इसके बाद घटना के सूचक मृतक की पत्नी पृष्पा गुप्ता अभियुक्तों के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. अभियुक्त का बगल में ही रूई की दुकान है. मृतक का मामा सोमनाथ है. जबकि ज्ञानेश व जितेश ममेरा भाई है जो सोमनाथ का पुत्र है. जितेश भारत-तिब्बत सेना में नौकरी करता है. दोनों अभियुक्त हत्या के समय से ही जेल में बंद हैं. पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है. वहीं इस दौरान कोर्ट में कई लोग शामिल थे. वहीं मृतक के परिजनों की मानें तो इस फैसले से खुश हैं. वहीं इससे उनमें राहत देखने को मिल रही है. वहीं पुलिस प्रशासन के अनुसार छानबिन के बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था.