बिहार

दुराचार में अभियुक्त को 10 साल की जेल

Admin Delhi 1
1 May 2023 1:07 PM GMT
दुराचार में अभियुक्त को 10 साल की जेल
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रोहतास न्यूज़: डालमियानगर थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पहले किशोरी के साथ हुए दुराचार के मामले में अपर जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त डालमियानगर निवासी पुरुषोत्तम यादव को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई.साथ ही उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.इसके अलवा कोर्ट ने अभियुक्त को फटकारा भी.कोर्ट का कहना था कि अगर अभियुक्त ने समय पर जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.वहीं युवती के साथ मारपीट व धमकी देने में अदालत ने अभियुक्त के भाई रोहित यादव को भी दो साल कारावास की सजा सुनाई.साथ ही उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.अदालत ने पीड़ित युवती को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी कर एक लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया है.

ई-रिक्शा पलटा चालक जख्मी

कोचस स्थित मोहनिया रोड में धर्मावती नदी के डायवर्सन के समीप गहरे खाई में ई रिक्शा पलट गया.जिससे चालक बुरी तरह जख्मी हो गया.गश्ती पुलिस ने चालक को पीएचसी पहुंचाया.जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि कैमूर जिला के मोहनियां पासवान टोला निवासी विशाल कुमार ई-रिक्शा से सवारी लेकर कोचस आया था.लौटने के क्रम में वह जैसे ही धर्मावती नदी के डायवर्सन के समीप पहुंचा.एक साइकिल सवार युवक को बचाने में गहरे खाई में पलट गया.जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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