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क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), भुवनेश्वर-I के अधिकारियों ने राज्य की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के संचालन के लिए OLA, Uber, Rapido जैसी ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
आरटीओ ने जोर देकर कहा कि एग्रीगेटर्स को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 (iii) के अनुसार उस राज्य की संबंधित एजेंसियों से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है जहां वे काम करना चाहते हैं।
“सरकार ने 20 अप्रैल, 2023 को एग्रीगेटर नीति (ओडिशा ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2023) को अधिसूचित किया। हालांकि, बार-बार बैठकों और नोटिस जारी करने के बावजूद एग्रीगेटर्स ने अभी तक नीति के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। वे नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी सेवाओं में निजी दोपहिया वाहनों को भी किराए पर ले रहे हैं, ”विकाश चंद्र चौधरी, आरटीओ, भुवनेश्वर-I ने कहा।
“नीति एग्रीगेटर्स को केवल परिवहन वाहनों का उपयोग करने की अनुमति देती है। हमने उन्हें कई नोटिस भी जारी किए और बैठकों के दौरान एग्रीगेटरों के साथ चर्चा की, यहां तक कि आयुक्त स्तर पर भी। लेकिन, वे अभी भी बिना लाइसेंस के परिचालन कर रहे हैं। इसलिए, हमने मंगलवार को इन कंपनियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया।"
शहर के विभिन्न निजी वाहन मालिकों के संघों ने भी शहर में व्यावसायिक गतिविधियों में निजी मोटर साइकिलों को शामिल करने के लिए एग्रीगेटर्स के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की थी।
इस बीच, पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर आरटीओ से सभी प्रासंगिक दस्तावेज मांगे हैं।
दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ऑनलाइन एग्रीगेटर फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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Triveni
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