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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को करोड़ों रुपये के स्कूल नौकरी मामले में तृणमूल कांग्रेस विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य की सशर्त जमानत को मंजूरी दे दी। स्कूल में नौकरी के लिए नकद मामले में यह अब तक की पहली जमानत है। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला पिछले साल जुलाई में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ। यह देखते हुए कि सतरूपा भट्टाचार्य को न्यायिक हिरासत में रखने की कोई और आवश्यकता नहीं है, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उनकी जमानत के लिए कई शर्तें लगाईं। आदेश के अनुसार, उन्हें 100,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, वह राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगी और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। मामले में उन्हें जमानत मिलने की संभावना 4 अगस्त को तभी स्पष्ट हो गई जब सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति घोष ने ईडी से उनके हिरासत मुकदमे के औचित्य के बारे में सवाल किया। उस दिन, न्यायमूर्ति घोष ने यह स्वीकार करने के बावजूद कि यदि सतरूपा भट्टाचार्य को जमानत पर रिहा किया गया तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की संभावना है, न्यायिक हिरासत में इतने दिन बिताने के बाद ईडी की जांच में प्रगति पर सवाल उठाया। "इस तरह के हिरासत परीक्षण की क्या आवश्यकता है?" उन्होंने सवाल किया. सतरूपा भट्टाचार्य को उनके बेटे सौविक भट्टाचार्य के साथ इस साल फरवरी में ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था। ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि दोनों को डब्ल्यूबीबीपीई के पूर्व अध्यक्ष की घोटाले में संलिप्तता के बारे में पूरी जानकारी थी और वे इस प्रक्रिया में भागीदार भी थे। इस मामले पर, ईडी के वकील ने सतरूपा भट्टाचार्य द्वारा एक मृत व्यक्ति के साथ रखे गए संयुक्त खाते का भी हवाला दिया और कहा कि जांच अधिकारी को संदेह है कि इस खाते का इस्तेमाल घोटाले की आय को मोड़ने के लिए किया गया होगा।
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Triveni
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