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आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की जमानत याचिका खारिज

Triveni
23 Sep 2023 7:32 AM GMT
आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की जमानत याचिका खारिज
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणधीर वर्मा की फास्ट-ट्रैक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओपी सोनी की उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस वर्ष जुलाई में विजिलेंस ब्यूरो (वी.बी.) उन्हें आठ महीने की लंबी जांच के बाद 10 जुलाई को वीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
गुरुवार को पारित अपने आदेश में, अदालत ने बताया कि वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि सोनी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे, तुच्छ या कष्टप्रद प्रकृति के थे, जिससे जमानत देने को उचित ठहराया जा सके। इसमें आगे लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच पूरी हो गई है क्योंकि चालान पेश किया जा चुका है लेकिन आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जबकि महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणधीर वर्मा (आदेश में) ने कहा कि आरोपियों द्वारा अभियोजन के मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और यह इसके लिए अनुकूल नहीं होगा। आवेदक को जमानत देना न्याय के हित में है क्योंकि इससे वर्तमान मामले की उचित जांच/मुकदमे में बाधा आने की संभावना है। तदनुसार, वर्तमान जमानत याचिका खारिज की जाती है।
वह फिलहाल अमृतसर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
विजिलेंस ब्यूरो ने 10 अक्टूबर, 2022 को आदेशित जांच के बाद सोनी पर वीबी पुलिस स्टेशन, अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया था।
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022 तक चेक अवधि के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम और उनके परिवार की आय 4.52 करोड़ रुपये थी जबकि व्यय 12.48 करोड़ रुपये था, जो उनके ज्ञात स्रोतों से 7.96 करोड़ रुपये या 176.08 प्रतिशत अधिक था. आय का। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान ओपी सोनी ने अपनी पत्नी सुमन सोनी और बेटे राघव सोनी के नाम पर संपत्ति खरीदी थी।
वीबी के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के दौरान चेक अवधि के दौरान आवेदक/अभियुक्त द्वारा किया गया खर्च 12.48 करोड़ रुपये की पूर्व मूल्यांकन राशि से अधिक है और यह उनकी आय वैध स्रोतों से 208 प्रतिशत अधिक पाई गई। जांच के दौरान पता चला कि उनके परिवार के सदस्यों ने भारी रकम निवेश करके ओलिव इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और ड्रीम वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाई हैं और वे उक्त कंपनियों के निदेशक हैं।
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