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दोषसिद्धि से पहले आरोपी को दंडित करने,अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता,कोर्ट

Ritisha Jaiswal
23 July 2023 11:41 AM GMT
दोषसिद्धि से पहले आरोपी को दंडित करने,अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता,कोर्ट
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अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर 12 लाख रुपये की रिश्वत लेने वाले एक व्यक्ति को रिहा करते समय कहा है कि किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकताअप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकताअप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकताअप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता
है।
विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने ऋषि राज को जमानत देते हुए कहा कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कि किसी आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।
“यह आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कि दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। यह मानते हुए भी कि आरोपी प्रथम दृष्टया किसी अपराध का दोषी है, दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी को दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है, ”न्यायाधीश ने 17 जुलाई को पारित आदेश में कहा।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी एक महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था और कथित लेनदेन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कब्जे में थी।
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी एक लोक सेवक था और उसकी ऐसे किसी भी मामले में पहले से कोई संलिप्तता नहीं थी, हालांकि वह इस मामले के कारण निलंबित था।
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“ऐसे परिदृश्य में, सीबीआई की यह आशंका कि आरोपी न्याय से भाग सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, निराधार है। इसके अलावा, अगर आरोपी को ऐसे किसी कृत्य में शामिल होकर जमानत का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो सीबीआई जमानत रद्द करने के लिए इस अदालत से संपर्क कर सकती है, ”न्यायाधीश ने कहा।
न्यायाधीश ने आरोपी को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत पर राहत दी और निर्देश दिया कि आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और न ही किसी भी तरह से गवाहों से संपर्क करेगा या उन्हें प्रभावित करेगा और जांच में सहयोग करेगा।
गुप्ता मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के प्रबंधक मनोज कुमार शेरा की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 12 जून को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत राज ने 26 अप्रैल को अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के कर्मचारियों के भविष्य निधि के संबंध में रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज मांगे।
27 अप्रैल को, शिकायतकर्ता ने ईपीएफओ कार्यालय का दौरा किया और संबंधित दस्तावेज पेश किए।
इसके बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता को रिकॉर्ड में अनियमितताओं के बारे में बताया और कहा कि इसके कारण 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हालाँकि, उन्होंने रिश्वत के रूप में 20 प्रतिशत राशि के भुगतान पर मामले को बिना किसी दंड के निपटाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर घटाकर 12 लाख रुपये कर दिया।
शिकायतकर्ता ने बाद में शिकायत दर्ज कराई। जाल बिछाया गया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
आवेदन में इस आधार पर जमानत की मांग की गई थी कि आरोपी पर अपने वृद्ध माता-पिता और सात महीने की गर्भवती पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी थी।
आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे आगे हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए तैयार है।
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