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बैग छीनने के जुर्म में आज पांच साल कैद की सजा सुनाई।
यहां की एक स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ निवासी को 25,000 रुपये से भरा बैग छीनने के जुर्म में आज पांच साल कैद की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरबीर सिंह दहिया ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी की पहचान चंडीगढ़ के विकास नगर कॉलोनी के मंगत राम के रूप में हुई है।
मामला 13 फरवरी, 2021 का है, जब जीरकपुर के बलटाना इलाके के सैनी विहार की पीड़ित रोक्जा पब्बीवाल ने सेक्टर 16 पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने सेक्टर 16 में उसका बैग छीन लिया। बैग में एक मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि।
अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 379ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सब इंस्पेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच की एक टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि उप जिला अटॉर्नी पंकज गर्ग के मार्गदर्शन में कानूनी कार्रवाई की गई, आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाही की गई।
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Triveni
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