असम

ज़ुबीन गर्ग केस: अदालत ने परेश बैश्य और नदेश्वर बोरा को दी राहत

Tara Tandi
29 Sept 2026 6:16 PM IST
ज़ुबीन गर्ग केस: अदालत ने परेश बैश्य और नदेश्वर बोरा को दी राहत
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गुवाहाटी: एक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने असम के मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता सेल द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में जुबीन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ), परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा को जमानत दे दी है।
मामले के सिलसिले में बैश्य और बोरा को गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच करने वाली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही है।
बचाव पक्ष ने कहा कि जांच कर रही पुलिस द्वारा की गई प्रक्रियात्मक खामियों के कारण जमानत की जरूरत पड़ी, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को राहत दी।
हालाँकि, दोनों अंगरक्षकों को तुरंत जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वे भी जुबीन गर्ग की मौत से संबंधित मामले में हिरासत में हैं।
बैश्य और बोरा को असम पुलिस की सीआईडी ​​ने पिछले साल 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल बक्सा जिले के मुशालपुर जेल में बंद हैं.
विशेष न्यायाधीश की अदालत से मिली जमानत आय से अधिक संपत्ति मामले तक ही सीमित है. जुबीन गर्ग मौत मामले में वे सलाखों के पीछे ही रहेंगे।
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