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गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में सात आरोपियों में से एक, अमृतप्रभा महंता को ज़मानत दे दी। कई दिनों तक चली बहस के बाद, कोर्ट ने बुधवार को महंता की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
महंता को पिछले साल 2 अक्टूबर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गिरफ़्तार किया था और वह अभी हाफ़लोंग जेल में बंद हैं।
गर्ग की मौत की मुख्य जांच में ज़मानत पाने वाली वह पहली आरोपी हैं। इससे पहले, गायक के साथ तैनात दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ़िसरों (PSOs) को कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़े एक अलग मामले में ज़मानत मिल चुकी थी।
ज़मानत 50,000 रुपये के बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतों (sureties) पर दी गई।
कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष फ़ैसले के आधार को समझने के लिए विस्तृत आदेश का इंतज़ार कर रहा है।
वकील ने कहा, "हमें अभी तक कोर्ट के फ़ैसले के पीछे के कारण नहीं मिले हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही विस्तृत आदेश मिल जाएगा।"
महंता को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उनके ज़मानत बॉन्ड को ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और कोर्ट को उसे मंज़ूर करना होगा।
वकील ने कहा कि राज्य सरकार यह तय करेगी कि आदेश को चुनौती दी जाए या नहीं।
उन्होंने आगे कहा, "सरकारी वकील के तौर पर, मैं सीधे आदेश को चुनौती नहीं दे सकता। मैं सरकार को लिखूंगा, जिसके बाद सरकार और पुलिस विभाग आगे की कार्रवाई के बारे में फ़ैसला करेंगे।"
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