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अब 3 पुलिस वालों को 1 साल की कैद
असम के तीन पुलिस वालों को एक कपल का चरित्र हनन का दोषी पाते हुए कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुलिस वालों को कपल की निजी जिंदगी के अतिक्रमण का दोषी पाया। जिन पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है उनमें एक थाना प्रभारी भी शामिल है।
मोरीगांव के सीजेएम ने तीनों पुलिस वालों को कपल को 5-5 हजार रुपए का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। जिन पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है उनमें मारीगांव थाने के इंचार्ज देवाजीत महंता,सब इंस्पेक्टर अनूप सैकिया और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कृष्णा सैकिया शामिल है। अगर तीनों फाइन देने में विफल रहते हैं तो उन्हें तीन माह कैद की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मजारिहुल इस्लाम और उसकी मंगेतर मोरीगांव कस्बे के फुलबार में एक किराए के घर में रूके हुए थे। 17 अगस्त 2011 को स्थानीय पुलिस थाने में स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई गई।
जिसमें आरोप लगाया गया कि कपल असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। महंता ने अनूप सैकिया और कृष्णा सैकिया के साथ पुलिस की एक टीम स्पॉट पर भेजी। जब पुलिस टीम स्पॉट पर पहुंची तो असामाजिक तत्वों ने टीवी न्यूज चैनल के कैमरामैन को बुला लिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए न्यूज आइटम बनाने के वास्ते कपल के कपड़े उतरवा दिए। इस्लाम ने दावा किया कि दृश्यों के साथ न्यूज आइटम का प्रसारण उनके चरित्र हनन और उनकी निजी जिंदगी का अतिक्रमण था। जज ने कहा कि महंता ने आपराधिक लापरवाही की भूमिका निभाई क्योंकि उनकी टीम ने मीडिया की ओर से फेब्रिकेट न्यूज चलाने में मदद की।
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