असम

दारंग जिले में दो दोषी करार

Ritisha Jaiswal
17 Dec 2022 8:19 AM GMT
दारंग जिले में दो दोषी करार
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दरांग के सत्र न्यायाधीश ए भट्टाचार्य ने मंगलवार को दो अलग-अलग फैसलों में आरोपी को दस साल छह माह के सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

दरांग के सत्र न्यायाधीश ए भट्टाचार्य ने मंगलवार को दो अलग-अलग फैसलों में आरोपी को दस साल छह माह के सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव की लड़की की लज्जा भंग करने के आरोप में एक आरोपी व्यक्ति को 5000.00 और एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डालने के आरोपी व्यक्ति को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा। प्रथम निर्णय (सत्र प्रकरण संख्या 119 (डीएम) 2022) में मंगलदई थाना अंतर्गत ग्राम बोर सतरा के सत राम डेका पुत्र बोलो राम डेका को सात वर्ष छह माह के सश्रम कारावास व 5000.00 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. विगत 2 मार्च को गांव की एक युवती का अपमान करने के आरोप में। गौरतलब है कि जांच अधिकारी महिला उप निरीक्षक प्रणिता ताईद ने मंगलदई थाना कांड संख्या 93/2022 में आईपीसी की धारा 376/448/506 के तहत आरोपी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और 27 दिनों की बहुत ही कम अवधि के भीतर, उसने आरोप पत्र अदालत के समक्ष दायर किया। कोर्ट।


Ritisha Jaiswal

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