असम
दुर्गा पूजा के लिए गुवाहाटी में यातायात प्रतिबंधों की घोषणा, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रभावी
Mohammed Raziq
29 Sept 2025 4:59 PM IST

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असम Assam : गुवाहाटी के यातायात पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान जन सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में कई यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये प्रतिबंध 28 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों जैसे सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों सहित आपातकालीन वाहनों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है।
अधिसूचना के अनुसार, पूजा के दिनों में मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और केवल सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ही प्रवेश की अनुमति होगी। दिसपुर, बसिष्ठ, भारलुमुख, जालुकबाड़ी, पानबाजार, चांदमारी, नूनमाटी और लतासिल सहित विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले व्यस्त इलाकों में कई "नो एंट्री" और "वन वे" नियम लागू किए गए हैं। डॉ. आर.पी. रोड, बेलटोला मार्केट रोड, बिष्णु राभा पथ, एटी रोड, डीजी रोड और एफसी रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे।
सिटी बस रूट में भी बदलाव किया गया है। बसिष्ठ और धारापुर, अदाबारी और लालगणेश, पंजाबारी और धारापुर, तथा हाटीगांव और धारापुर के बीच चलने वाली बसें जीएस रोड, गणेशगुड़ी, चांदमारी, एमजी रोड और अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर चलेंगी।
निचले असम से आने वाली अंतर-जिला बसों को जालुकबाड़ी से शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें आईएसबीटी की ओर मोड़ दिया जाएगा।
गुवाहाटी यातायात पुलिस ने यात्रियों से नई व्यवस्थाओं में सहयोग करने और त्योहारों के दौरान अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाने का आग्रह किया है।
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