असम
Assam पुलिस की FIR के खिलाफ पत्रकार अभिसार शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त को सुनवाई करेगा
Mohammed Raziq
27 Aug 2025 2:01 PM IST

x
असम Assam : सर्वोच्च न्यायालय 28 अगस्त को वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने राज्य की नीतियों की आलोचना करने वाले एक वीडियो को लेकर असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
विवादास्पद यूट्यूब वीडियो ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कानूनी लड़ाई छेड़ दी
इस मामले का केंद्र शर्मा द्वारा 8 अगस्त को अपलोड किया गया एक यूट्यूब वीडियो है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दीमा हसाओ जिले में एक निजी कंपनी को सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 3,000 बीघा भूमि आवंटित करने के संबंध में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला दिया है।
आलोक बरुआ की शिकायत के बाद गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि वीडियो में सांप्रदायिक तनाव भड़काने और सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करने की क्षमता है।
शर्मा पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
· धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कथित रूप से खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित।
· धारा 196: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित।
कानूनी विशेषज्ञ इस मामले पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यह भारतीय न्याय संहिता की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए एक प्रारंभिक मिसाल कायम कर सकता है, जिसने इस साल की शुरुआत में औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया था।
याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने का प्रयास है। इसका नतीजा न केवल शर्मा के कानूनी भाग्य का निर्धारण कर सकता है, बल्कि भारत की नई आपराधिक कानून व्यवस्था के तहत पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की सीमाओं को भी आकार दे सकता है।
TagsAssamपुलिसFIR के खिलाफपत्रकारअभिसार शर्माPoliceAgainst FIRJournalistAbhisar Sharmaजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





