असम

सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी GST सरगना की जमानत रद्द की

Mohammed Raziq
24 Jan 2026 5:29 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी GST सरगना की जमानत रद्द की
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असम Assam : सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी GST इनवॉइस रैकेट के सरगना शशि कुमार चौधरी को दी गई जमानत रद्द कर दी है, जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI), नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, DGGI गुवाहाटी ने आरोपी को फिर से हिरासत में ले लिया है, जिससे इस क्षेत्र के सबसे बड़े GST धोखाधड़ी मामलों में से एक की चल रही जांच को मजबूती मिली है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चौधरी पर सुपारी व्यापार से जुड़े एक बड़े फर्जी इनवॉइस रैकेट में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है,
जिससे
कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये की GST चोरी हुई है। जांचकर्ताओं का दावा है कि यह धोखाधड़ी बिना किसी सामान की आवाजाही के फर्जी और नकली इनवॉइस बनाकर की गई थी, जिससे कई राज्यों में अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया और टैक्स चोरी की गई।
सूत्रों ने आगे बताया कि चौधरी कथित तौर पर बीकानेर असम रोडलाइंस इंडिया लिमिटेड, गुवाहाटी के सुशील कुमार डागा के साथ मिलकर काम करता था, जिसे इस ऑपरेशन का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। जबकि चौधरी कथित तौर पर फर्जी GST इनवॉइस जारी करने का ऑपरेशनल काम संभालता था, इस अवैध गतिविधि से मिलने वाला कमीशन और पैसा कथित तौर पर डागा द्वारा इकट्ठा और कंट्रोल किया जाता था।
सुप्रीम कोर्ट का जमानत रद्द करने का फैसला प्रवर्तन एजेंसी के मामले का एक मजबूत समर्थन और राज्य की सीमाओं के पार काम करने वाले संगठित टैक्स चोरी नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पता चला है कि शशि कुमार चौधरी 28 जनवरी को DGGI गुवाहाटी के सामने सरेंडर करने वाला है, जिसके बाद उससे गहन पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ से रैकेट के काम करने के तरीके, लाभार्थी फर्मों, वित्तीय लेन-देन और धोखाधड़ी में शामिल बड़े नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।
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