
असम Assam : नगांव फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 15 लोगों को बांग्लादेशी मूल का विदेशी नागरिक घोषित किया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर भारत से डिपोर्ट करने का आदेश दिया है।
ट्रिब्यूनल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने इन लोगों को डिपोर्टेशन के लिए हिरासत में ले लिया है। ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, नगांव जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने औपचारिक डिपोर्टेशन आदेश जारी किया।
अधिकारियों ने बताया कि पहचाने गए विदेशियों को मटिया डिटेंशन कैंप में रखा गया है और ज़रूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) आज रात बाद में उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा के ज़रिए बांग्लादेश को सौंप देगी।
अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद की गई है, जो इमिग्रेशन कानूनों और ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
ट्रिब्यूनल द्वारा बांग्लादेशी नागरिक घोषित किए गए लोग हैं:
जोहुरा खातून, नंबर 1 कंधुलिमारी, धिंग
अब्दुल अज़ीज़, हिदायतनगर, नगांव टाउन
अहेदा खातून, बागरिगुड़ी, जुरिया
अज़ुफ़ा खातून, गारेमती खोवा, रूपोहिहाट
हुसैन अली, दिघलियाटी, राहा
फज़िला खातून, हातियुजोवा, बटाद्रवा
अनुरा बेगम, लेंगटेंग, समागुड़ी
आशा खातून, शालबाड़ी, समागुड़ी
नज़रुल इस्लाम, चपरमुख टाउन, राहा
रहीम शेख, दिघलियाटी, राहा
बुरेक अली, दिघलियाटी, राहा
इदरीस अली, राहा टाउन
रुस्तम अली, हातीगांव बागान, कालियाबोर
अनवर खान, गरूबन्धा, जाखलाबन्धा
ताहेर अली, गोराईमारी, कालियाबोर
अधिकारियों ने पुष्टि की कि डिपोर्टेशन कड़ी सुरक्षा और सीमा अधिकारियों के समन्वय से किया जाएगा।





