असम

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मौलिक

Tara Tandi
27 July 2026 5:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मौलिक
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Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक मौलिक संवैधानिक गारंटी है और पुलिस की कार्रवाई को सिर्फ़ इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता कि विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।
चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, ने मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने छात्रों की याचिकाओं के साथ-साथ उन पुलिसकर्मियों के परिवारों की एक अलग याचिका पर भी विचार करने का फ़ैसला किया जो कथित तौर पर विरोध-प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए थे।
सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह से गारंटीकृत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ इसलिए कि विरोध-प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस की ज्यादतियों को सही नहीं ठहराया जा सकता।"
प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित हमलों को लेकर जताई गई चिंताओं का जवाब देते हुए बेंच ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, "हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो।"
बेंच ने सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी रूपरेखा की मांग की और लोकतांत्रिक आज़ादी तथा कानून-व्यवस्था की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के लिए तय जगहें होनी चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि असामाजिक तत्वों से अलग तरह से निपटा जाए।
कोर्ट ने कहा, "यह सिर्फ़ दिल्ली का सवाल नहीं है। प्रोटोकॉल में एकरूपता की ज़रूरत है।" कोर्ट ने आगे कहा कि विरोध-प्रदर्शन अपने आप में बल प्रयोग का कारण नहीं बन सकते। चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों में "स्व-अनुशासन" लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे "बिना टकराव वाले तरीके" से उसकी मदद करें। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को भरोसा दिलाया कि वे बिना टकराव वाला रवैया अपनाए मदद करेंगे।
ये याचिकाएँ कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के ख़िलाफ़ छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों को लेकर दायर की गई थीं। कई राज्यों में छात्रों ने अधिकारियों से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन आयोजित किए थे।
कोर्ट के सामने जिन घटनाओं का ज़िक्र किया गया, उनमें से एक दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा 20 जुलाई को आयोजित विरोध मार्च था, जहाँ कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने कथित तौर पर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आँसू गैस का इस्तेमाल किया।
प्रदर्शनकारियों ने NEET पेपर लीक विवाद को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी और आगे की कार्यवाही मंगलवार के लिए तय की थी।
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