असम

CMAAA योजना की स्क्रूटनी पूरी, असम में आधे लाभार्थियों की दूसरी किस्त मंजूर

Tara Tandi
18 July 2026 4:12 PM IST
CMAAA योजना की स्क्रूटनी पूरी, असम में आधे लाभार्थियों की दूसरी किस्त मंजूर
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Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार की मुख्य एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान' (CMAAA) के तहत परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद यह पाया गया है कि पहले चरण के लाभार्थियों में से केवल आधे ही आर्थिक मदद के अगले दौर के लिए योग्य हैं।
शुक्रवार को जनता भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बिमल बोराह ने कहा कि 2023 में CMAAA 1.0 के तहत चुने गए 25,277 लाभार्थियों में से केवल 12,976 ने मदद की दूसरी किस्त पाने के लिए ज़रूरी परफॉर्मेंस और योग्यता के मानदंडों को पूरा किया है।
बोराह ने कहा कि यह मूल्यांकन इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि लाभार्थियों ने शुरुआती आर्थिक मदद का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया और क्या उन्होंने स्कीम की शर्तों को पूरा किया। जो लोग योग्य नहीं पाए गए, आगे की मदद देने पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका फिर से मूल्यांकन किया जाएगा।
इस प्रोग्राम के पहले चरण में प्रोफेशनल कैटेगरी के तहत 221 लाभार्थी शामिल थे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA ग्रेजुएट और अन्य योग्य प्रोफेशनल शामिल थे, ज
बकि बाकी
लाभार्थियों को नॉन-प्रोफेशनल कैटेगरी के तहत चुना गया था।
इस स्कीम के तहत, नॉन-प्रोफेशनल लाभार्थियों को अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपये मिले, जबकि प्रोफेशनल लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये दिए गए।
23 सितंबर, 2023 को शुरू किए गए 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान' का मकसद युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और आर्थिक मदद व संस्थागत सहयोग के ज़रिए टिकाऊ बिज़नेस वेंचर को सपोर्ट करके रोज़गार पैदा करना है।
रिव्यू के नतीजों का ज़िक्र करते हुए बोराह ने कहा कि स्कीम के मकसद तभी पूरे हो सकते हैं जब लाभार्थी आर्थिक मदद का सही इस्तेमाल करें और सफलतापूर्वक अपना बिज़नेस स्थापित करें। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे फंड का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से और उसी मकसद के लिए करें जिसके लिए वह दिया गया है।
मंत्री ने सरकारी मदद के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी दी और कहा कि जो लाभार्थी फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, वे भविष्य के फायदों के लिए अपनी योग्यता खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक तभी सब्सिडी और अतिरिक्त आर्थिक मदद देने पर विचार करेंगे जब लाभार्थी अपने बिज़नेस वेंचर में संतोषजनक प्रगति दिखाएंगे।
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