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असम Assam : गुवाहाटी की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कोई और “बदनाम करने वाले बयान” देने से रोक दिया है। यह रोक मुख्यमंत्री द्वारा दायर 500 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के संबंध में है।
यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नंबर 1, नयनज्योति सरमा ने दिया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनने के बाद अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने तीन कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ याचिका में नामजद कुछ जाने-माने असमिया लोगों को निर्देश दिया कि वे कोर्ट में पेश होने तक मुख्यमंत्री के बारे में कोई और मानहानि वाला बयान या सामग्री देने, पब्लिश करने, सर्कुलेट करने या फैलाने से बचें।
हिमंत बिस्वा सरमा ने यह मानहानि का मुकदमा तब दायर किया था जब उन पर 12,000 बीघा ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से मालिकाना हक होने के आरोप सामने आए थे। मुख्यमंत्री ने इन दावों को बेबुनियाद और गलत इरादे से किया हुआ बताया है, और कांग्रेस नेताओं को अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी है, और अगर वे सबूत नहीं दे पाए तो 500 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
अपने आदेश में, जज सरमा ने कहा कि अगर अंतरिम रोक नहीं दी गई, तो इससे “न्याय खत्म हो सकता है” और कई तरह की कार्रवाई हो सकती है, जिससे कोर्ट का पहली नज़र में यह मानना है कि अंतरिम सुरक्षा ज़रूरी थी।
कोर्ट ने डिफेंडेंट्स की पेशी के लिए 9 मार्च की तारीख तय की है। उस दिन मामले की आगे की सुनवाई होगी।
यह घटनाक्रम ज़मीन के मालिकाना हक के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेताओं के बीच कानूनी लड़ाई में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, कोर्ट के अंतरिम आदेश ने मामले से जुड़े आगे के पब्लिक बयानों पर तुरंत रोक लगा दी है।
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