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रेलवे पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान
गुवाहाटी: मालदा और न्यू जलपाईगुड़ी क्षेत्र में हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की कुछ घटनाओं के बाद, रेलवे सुरक्षा बल चलती ट्रेनों में पथराव के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है.
एन.एफ. रेलवे ने एक बयान में कहा कि इस घटना से यात्रियों में अफरातफरी मच गई।
इस बीच, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवान संयुक्त रूप से ऐसे क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए काम कर रहे हैं।
विशेष रूप से, ट्रेनों पर पथराव या इसी तरह की वस्तुएं रेलवे अधिनियम में निर्धारित धारा 152, 153 और 154 के तहत एक आपराधिक अपराध है। कोई भी व्यक्ति, यदि जानबूझकर या अनजाने में ट्रेन के किसी भी रोलिंग स्टॉक में या उस पर कोई वस्तु फेंकता है जो किसी भी यात्री की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और किसी भी रोलिंग स्टॉक को बाधित कर सकता है; अपराधी कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है।
सतर्कता बढ़ाने के अलावा, आरपीएफ द्वारा ऐसी घटनाओं के स्थानों के साथ-साथ स्कूलों, गांवों आदि को कवर करने वाले आस-पास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बदमाश ट्रेन संचालन की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से दूर रहें।
रेलवे की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है।
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