असम
हैरान हुआ रेलवे प्रशासन, NFR ने बिना टिकट के यात्रियों से वसूले 23.36 करोड़ रुपये
Gulabi Jagat
30 April 2022 10:56 AM GMT
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यात्रियों से वसूले 23.36 करोड़ रुपये
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच बिना टिकट/अनियमित टिकट और बिना बुक किए सामान के यात्रा करने वाले यात्रियों के 448392 मामलों का पता लगाया है। लोगों को अपनी ट्रेनों में अनधिकृत यात्रा से रोकने के लिए NFR गहन टिकट-जांच अभियान चला रहा है।
NFR अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि "अपराधियों से अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के दौरान किराया और जुर्माने के रूप में 23.36 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। यह जुर्माना के मामलों की संख्या के मामले में लगभग 840.83 प्रतिशत अधिक है और इसी अवधि के लिए कमाई के मामले में 1028.50 प्रतिशत अधिक है "।
इसके अलावा, विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में चेकिंग अभियान के दौरान, NFR के रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले 50,701 व्यक्तियों को पकड़ा।अधिकारी ने कहा, "इन मामलों में, 25 लोगों पर रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया और जुर्माना लगाया गया और अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए गए।"
उन्होंने कहा कि "NFR , वास्तविक रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास में, नियमित रूप से आवश्यक कदम उठा रहा है। हम सभी रेल उपयोगकर्ताओं से उचित रेलवे टिकट खरीदने और सम्मान के साथ यात्रा करने का आग्रह करते हैं "।जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 के अनुसार, बिना टिकट या अनुचित टिकट या बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करना कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध है।
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