पैगम्बर विवादः असम के पांचवे जिले सोनितपुर में लगी धारा 144
देश भर में पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणियों पर हिंसक विरोध के बीच अधिकारियों ने पूरे सोनितपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी। इससे पहले करीमगंज, हैलाकांडी, कछार और कामरूप में धारा 144 लगाई जा चुकी है। सोनितपुर के जिलाधिकारी देबा कुमार मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, हथियार ले जाने, सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों और नारेबाजी और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने आदेश में कहा, सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। 11 जून को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि सरकार पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में हिंसा के बाद असम में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।
भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस, असम जातीय परिषद और एआईयूडीएफ नेताओं ने शर्मा और जिंदल के खिलाफ राज्य में अलग-अलग पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।