असम

लखीमपुर में धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू

Ritisha Jaiswal
25 Dec 2022 1:23 PM GMT
लखीमपुर में धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू
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लखीमपुर में धारा 144 सीआरपीसी

लखीमपुर के जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त सुमित सत्तावन ने आगामी क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए जिले में अभूतपूर्व दुर्घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक शांति, शांति और मानव जीवन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। वर्षसंध्या और माघ बिहू। आदेश क्रमांक एलएमजी.3/2019/140 द्वारा जारी आदेश के माध्यम से जिलाधिकारी ने पूरे लखीमपुर जिले में सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री, सड़क किनारे निर्माण सामग्री, आरक्षित भूमि के भंडारण पर रोक लगा दी है.

आदेश में जिले भर में सरकारी भूमि पर सभी प्रकार की निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री के भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है। यह देखा गया है कि कुछ लोगों द्वारा जिले की पीडब्ल्यूडी सड़कों पर निर्माण सामग्री का भंडार जमा किया जा रहा है जिससे जनता को असुविधा हो रही है, जिससे सड़क और सड़क के किनारे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत हुई है। इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लागू की गई निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से जिले भर में लागू हो गई है और अगले आदेश तक लागू रहेगी। इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।


Ritisha Jaiswal

Ritisha Jaiswal

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