असम

लखीमपुर, जागीरोड में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

Ritisha Jaiswal
23 March 2023 4:22 PM GMT
लखीमपुर, जागीरोड में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
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लखीमपुर

लखीमपुर: लखीमपुर के जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा आयोजित की जा रही संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के सुचारू आयोजन के संबंध में जिले में धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. परीक्षा 26 मार्च को लखीमपुर जिले के साथ-साथ राज्य के बाकी हिस्सों में आयोजित की जाएगी

उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के अभिभावकों, शुभचिंतकों के बड़े पैमाने पर जमावड़े के कारण किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति की संभावना की जांच करने के लिए आदेश दिया गया है और उपद्रवियों द्वारा शांति और सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों में और उसके आसपास असामाजिक तत्व, जो आगे चल रहे परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करके उम्मीदवारों को असुविधा का कारण बन सकते हैं। यह भी पढ़ें- असम: जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा, जहां अमृतपाल सिंह के साथियों को रखा गया परीक्षार्थियों, परीक्षकों और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को छोड़कर परीक्षा के घंटों के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में अधिक व्यक्ति

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कोई हथियार, विस्फोटक या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाना, 100 के दायरे में किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो या जिस पर किसी असामाजिक गतिविधि को अंजाम देने का संदेह हो। इसी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षा केंद्रों के आसपास मीटर और परीक्षा में लगे परीक्षकों, निरीक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा किसी भी वाहन का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है

खानापारा तीर परिणाम आज - 23 मार्च 2023- खानापारा तीर लक्ष्य, खानापारा तीर आम नंबर लाइव अपडेट दूसरी ओर, एक और आदेश जारी करके क्रमांक MJ/217/2023-MAG-LKPR-DFA/14375 दिनांक 20/ 03/2023 के अनुसार, जिलाधिकारी ने परीक्षा स्थलों से 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर, जन उद्घोषणा प्रणाली या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया है ताकि परीक्षार्थियों के लिए शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। उक्त परीक्षा। परीक्षा समाप्त होने तक आदेश प्रभावी रहेंगे

इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- ASDMA ने अपने स्थापना दिवस JAGIROAD के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया: मोरीगांव के जिलाधिकारी देवाशीष शर्मा ने बुधवार को पूरे जिले में दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी। यह 26 मार्च को होने वाली आगामी एपीएससी परीक्षा के मद्देनजर किया गया है। निर्देश के अनुसार जिले में परीक्षा केंद्र के 50 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और अनावश्यक शोर नहीं मचाएगा। परीक्षार्थी अनाधिकृत संदिग्ध वस्तु, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।


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