असम
कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सोनितपुर जिले में निषेधाज्ञा लागू
SANTOSI TANDI
13 March 2024 5:43 AM GMT
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तेजपुर: जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट देबा कुमार मिश्रा ने मंगलवार को सोनितपुर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है. आदेशों के माध्यम से जिला प्रशासन ने पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थान, खेल का मैदान, सिनेमा हॉल, थियेटर आदि में हथियार के साथ प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के जबरन चंदा वसूली, उपहार कूपन और लॉटरी पर भी रोक है।
संबंधित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर सभा करना, व्यायाम करना, जुलूस निकालना, नारा लगाना आदि भी प्रतिबंधित है। आदेश में आगे लिखा है कि किसी भी स्थान पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा.
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SANTOSI TANDI
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