असम
असम में अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे प्राइवेट कोचिंग संस्थान, नियम लागू
Tara Tandi
19 Aug 2026 5:25 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम कैबिनेट ने 'असम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ सेफगार्ड) रूल्स, 2026' को मंज़ूरी दे दी है।
नए नियमों के तहत, 50 या उससे ज़्यादा छात्रों वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए संबंधित ज़िले के ज़िला आयुक्त (District Commissioner) सक्षम अधिकारी होंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा और नियमों का पालन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ़्टी सर्टिफ़िकेट जमा करने होंगे।
इन नियमों के तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट को छात्रों की मानसिक सेहत से जुड़े तय सुरक्षा उपायों और इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों का पालन करना होगा। साथ ही, उन्हें नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और ऑल इंडिया काउंसिल फ़ॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) व यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के लागू नियमों को भी मानना होगा।
इंस्टीट्यूट को यह सबूत भी देना होगा कि उन्होंने छात्रों की मानसिक सेहत और भलाई के लिए एक क्वालिफ़ाइड काउंसलर को नियुक्त किया है।
इन उपायों का मकसद प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रेगुलेटरी मानक तय करना और साथ ही छात्रों की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानसिक सेहत से जुड़े सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना है।
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