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Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार एक नया कानून लाई है, जिसके तहत एक से ज़्यादा शादी करना जुर्म है। इस कानून के मुताबिक, एक से ज़्यादा शादी करने वाले को दस साल की जेल हो सकती है। हालांकि, इस कानून में कुछ छूट भी दी गई हैं।
यह कानून छठी अनुसूची के तहत आने वाले इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। विधानसभा में बोलते हुए असम के CM हिमंत बिस्वास ने कहा कि एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लगाने वाला कानून सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ इस्लाम के खिलाफ़ नहीं है।
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