असम

'फर्जी मुठभेड़ों' पर जनहित याचिका: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Ritisha Jaiswal
18 Jan 2023 8:22 PM IST
फर्जी मुठभेड़ों पर जनहित याचिका: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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गौहाटी उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य में असम पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गौहाटी उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य में असम पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


एक्टिविस्ट और असम के नई दिल्ली स्थित वकील आरिफ जवादर ने जनहित याचिका दायर कर कथित फर्जी मुठभेड़ों की सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की किसी पुलिस टीम जैसी स्वतंत्र एजेंसी से अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। .

याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई और बहस हुई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़ितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है न कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ जैसा कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले के तहत अनिवार्य है।

असम सरकार ने अपने नवीनतम अद्यतन हलफनामे में पुलिस गोलीबारी की 171 घटनाओं और हिरासत में चार मौतों की बात कही है।

हालांकि, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले के तहत अनिवार्य रूप से स्वतंत्र जांच नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि 92 घटनाओं में केवल मजिस्ट्रियल जांच की गई, 48 घटनाओं में एफएसएल परीक्षण किए गए जबकि 40 घटनाओं में बैलिस्टिक परीक्षण किए गए।

याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि बिना पूर्ण एफएसएल और बैलिस्टिक जांच के स्वतंत्र जांच कैसे हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि राज्य सरकार ने अपने नवीनतम हलफनामे में कहा है कि पुलिस फायरिंग की 171 घटनाएं और हिरासत में चार मौतें हुईं (कुल मिलाकर 175 घटनाएं), पीयूसीएल के फैसले के तहत एक स्वतंत्र जांच अनिवार्य नहीं की गई है।

जवादर द्वारा दायर जनहित याचिका में असम सरकार के अलावा, राज्य के डीजीपी, कानून और न्याय विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और असम मानवाधिकार आयोग को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, मृत या घायल व्यक्ति उग्रवादी नहीं थे और "ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी आरोपी प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों से सर्विस रिवाल्वर छीन सकते हैं।"

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस सुष्मिता फूकन खांड की विशेष खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया.


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